स्वास्थ्य कर्मियों पर किया हमला तो होगी सात साल की जेल
कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए सरकार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को सजा योग्य अपराध बनाने के लिए अध्याधेश लाएगी.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 में संशोधन करेगी और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखेगी.
उन्होंने कहा कि संशोधन के बाद नए कानून के तहत अपराधी को तीन महीने से पांच साल जेल की सजा के साथ पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना होगा. वहीं अति स्वास्थ्यकर्मियों को गंभीर चोट आने पर छह महीने से सात साल की सजा के साथ एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएसन ने कोरोना वायरस महामारी के बीच डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई थी. एसोसिएसन ने इस बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की भी बात कही थी. गृह मंत्री के आश्वासन के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएसन ने अपना विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया.