अयोध्या भूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने का निर्देश दिया


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अयोध्या जमीन विवाद मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सभी पक्षों को 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर रोजाना अतिरिक्त एक घंटे सुनवाई की जा सकती है, साथ ही शनिवार को भी सुनवाई की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता को लेकर भी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता को लेकर पत्र मिला है, अगर सभी पक्ष बातचीत कर मसले का समझौता करना चाहते हैं तो इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता की गोपनीयता बनी रहेगी.

इससे पहले सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि दलीलें पूरी करने के लिए उन्हें मौजूदा और अगला पूरा सप्ताह लग जाएगा.

इस पर हिंदू पक्षकारों ने कहा कि उन दलीलों का का जवाब देने में उन्हें दो दिन लगेंगे. इसके बाद धवन ने कहा कि उसके बाद भी उन्हें दो दिन और लगेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या भूमि विवाद में फैसला लिखने में एक महीने का समय लगेगा.

इसका मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला दे सकता है.


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