जयपुर बम विस्फोट मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा


four sentenced to death in jaypur serial blasts case

 

विशेष अदालत ने 2008 के जयपुर बम विस्फोट मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.

विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार शाम यह सजा सुनाई.

वरिष्ठ लोक अभियोजक श्रीचंद ने संवाददाताओं को बताया, ”चारों दोषियों को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.”

विशेष अदालत ने 18 दिसंबर को दिए फैसले में जयपुर बम विस्फोट मामले में चार आरोपियों मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी ठहराया जबकि एक आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया.

अदालत ने चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना है. इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया है.

जयपुर सिलसिलेवार विस्फोट में कुल 70 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे.

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को शाम लगभग सवा सात बजे 15 मिनट में सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे. लगभग 11 साल पहले हुए इन आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था.

पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर और उसके बाद दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था. इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य स्थानों पर धमाके हुए थे.

बम धमाके के बाद राज्य सरकार की सिफारिश पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की थी.

इन पांच के अलावा विस्फोट मामले में आरोपी शादाब, मोहम्मद खालिद व साजिद अब भी फरार हैं जबकि दो आरोपी मोहम्मद आतिफ व छोटा साजिद सितंबर 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए थे.


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