छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है.
राज्य के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर अपना आदेश जारी किया.
राज्य सरकार ने विगत दिनों नई आरक्षण नीति के तहत राज्य में 72 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण सहित कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था. इसके खिलाफ वेदप्रकाश सिंह ठाकुर और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी.
वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत सहित कुल 72 प्रतिशत आरक्षण तथा केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सहित कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था.
पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद एक अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 13 प्रतिशत करने और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी आरक्षण प्राप्त है.