हांगकांग: कोर्ट ने नकाब पहनकर प्रदर्शन करने की अपील को खारिज किया
हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर के पास हजारों नकाबपोश प्रदर्शनकारी शामिल हुए. हांगकांग की एक अदालत ने नकाब पहनकर प्रदर्शन में शामिल होने को अपराध ठहराने वाले कानून के खिलाफ दायर चुनौती को खारिज कर दिया है.
हांगकांग में ज्यादातर सबवे रेलवे स्टेशन बंद हैं. लोकतंत्र समर्थकों के व्यापक प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर शहर को बंद कर दिया गया है. वहीं चेहरे पर मास्क लगाकर प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाने का विपक्षी सांसदों ने विरोध किया है.
हजारों प्रदर्शनकारियों ने पांच अक्टूबर को रैलियां निकाली. इससे एक दिन पहले चेहरा ढककर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई थी और इसके लिए उन औपनिवेशिक कानूनों का सहारा लिया गया, जिनका इस्तेमाल पिछले आधी सदी में नहीं हुआ था.
वैश्विक कारोबार का प्रमुख केंद्र मानेजाने वाला हांगकांग पिछले दिनों दर्जनों सबवे स्टेशन और दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और सड़क बंद होने की समस्याओं से जूझ रहा है.
लोकतंत्र समर्थक सांसदों की मांग है कि चेहरा ढककर प्रदर्शन करने पर लगी रोक हटाई जाए और आपातकालीत शक्तियों को अवैध घोषित किया जाए क्योंकि यह शहर की विधायिका को दरकिनार करता है.
विपक्षी सांसद डेनिस क्वोक ने इसको चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कहा, ‘‘ मैं यह कहूंगा कि यह मामला हांगकांग के इतिहास के सबसे बड़े संवैधानिक मामलों में से एक है.’’
आपातकालीन शक्तियों के तहत हांगकांग की मुख्य प्रशासक को लोक खतरे के समय ‘किसी भी नियम-कानून’ को बनाने की अनुमति मिल जाती है.