कुलभूषण जाधव मामला: ICJ ने पाकिस्तान से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) ने रोक लगा दी है.
इसके अलावा भारत का यह पक्ष था कि वियना संधि के प्रावधानों का ‘खुलेआम उल्लंघन’ हुआ है जिसे आईसीजे ने भी माना है.
आईसीजे ने माना है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया है और कुलभूषण जाधव को भारतीय दूतावास से सम्पर्क करने और उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी है.
कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अपने फैसले में भारतीय दूतावास को कुलभूषण जाधव से संपर्क करने की इजाजत देने को कहा है और मामले पर पुर्नविचार करने को कहा है.
हालांकि आईसीजे ने भारत की दूसरी कई मांगों को खारिज कर दिया है, जिसमें सैन्य अदालत को खारिज करने और पाकिस्तान को किसी भी तरह की सजा देने से रोके जाने की मांग की गई थी.
इसके अलावा कुलभूषण जाधव को तत्काल रिहा किया जाए और भारत भेजने का सुरक्षित इंतजाम किया जाए जैसी मांगों को भी आईसीजे ने खारिज कर दिया है.
पाकिस्तानी के सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को मौत की सजा सुनाई थी.
भारत ने इस फैसले के खिलाफ आठ मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था.
आईसीजे की दस सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल से रोक दिया था.