उन्नाव बलात्कार मामला: पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार
उन्नाव में एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है. हालांकि, मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया गया है. कोर्ट 19 दिसंबर को सेंगर की सजा का एलान करेगा.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने इस मामले में पिछले सप्ताह फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में पांच अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. सुनवाई पूरी करने के लिए कोर्ट को 45 दिन का समय दिया गया था.
इस मामले में पीड़िता ने कुलदीप सेंगर पर 2017 में अगवा करने और बलात्कार करने का आरोप लगाया था. कुलदीप सेंगर को पिछले साल अप्रैल में तब गिरफ्तार किया गया था, जब पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर के सामने धमकी दी थी कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो वो खुद को आग लगा लेगी. बीजेपी ने सेंगर को इस साल अगस्त में पार्टी से निकाल दिया था.
इस पूरे मामले में दूसरा मोड़ तब आया जब इस साल जुलाई में पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और वो बुरी तरह से घायल हो गई. इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई और उसके परिवार ने घटना के पीछे कुलदीप सेंगर का हाथ होने का आरोप लगाया.
वहीं पीड़िता के पिता को भी कथित तौर पर अवैध हथियारों के मामले में फंसाया गया और तीन अप्रैल 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया. नौ अप्रैल को पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई. इस मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल और नौ अन्य लोगों को आरोपी बनाया.
पीड़िता ने तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को पत्र लिखकर बताया था कि उसे सेंगर की तरफ से धमकाया जा रहा है. इसके बाद मामले को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था.