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एनआरसी अंतिम सूची से बाहर हुए लोगों के पास 10 महीने का समय
31 अगस्त को जारी होने वाली राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर हुए लोगों को तुरंत ‘हिरासत केंद्रों’ में नहीं भेजा जाएगा. पुलिस ने बताया कि बाहर हुए लोगों के पास अपील करने के लिए चार महीने का समय होगा और प्रक्रिया पूरी होने में करीबन 10 महीने का समय लगेगा.
पुलिस ने कहा, “विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने की समय सीमा 60 से बढ़ाकर 120 कर दी गई है. सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के माध्यम से उन जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी जो एनआरसी से बाहर रह गए हैं तथा सुविधाजनक स्थानों पर और विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित किए जा रहे हैं.”
इसके मद्देनजर केंद्र सरकार असम की विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित करने में मदद कर रही है. जानकारी के मुताबिक सितंबर तक 200 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित कर लिए जाएंगे.
एक अधिकारी ने कहा, “ऐसा नहीं है कि एनआरसी से बाहर हुए लोगों को सीधे हिरासत केंद्रों में भेज दिया जाएगा. अगर साल भर नहीं तो प्रक्रिया पूरी होने में कई महीने लग जाएंगे. अगर विदेशी न्यायाधिकरण में लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मौका होगा.”
सूची से बाहर रह गए लोगों के पास न्यायाधिकरण में अपील करने के लिए अधिकतम 120 दिन का समय होगा (31 अगस्त को सूची जारी होने के बाद चार महीने का समय). जिसके बाद न्यायाधिकरण को छह महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी.
वहीं अंतिम सूची के मद्देनजर सरकार ने लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की है. इसके अलावा असम पुलिस ने गुरुवार को लोगों से समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश में जुटे तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों में नहीं आने अपील की.
पुलिस ने कहा कि सरकार ने उन लोगों के लिए समुचित सुरक्षा मानकों की व्यस्था की है जिनका नाम अंतिम एनआरसी में नहीं आया हो. गुवाहाटी समेत राज्य के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.