‘सुपर 30’ के आनंद कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश
‘सुपर 30’ के लिए पहचाने जाने वाले आनंद कुमार को कुछ छात्रों द्वारा डाली गई जनहित याचिका पर अपना पक्ष पेश करने के लिए 26 नवंबर को गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.
गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायाधीश मल्ला बुजोर बरुआ की पीठ ने यह आदेश दिया है. पीठ ने कहा कि यदि आनंद कुमार तय तारीख को पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा.
पीठ ने यह भी आदेश दिया कि याचिका को सुनवाई के लिए 26 नवंबर को ‘सूची में ऊपर’ सूचीबद्ध किया जाए.
गुवाहाटी हाईकोर्ट का यह आदेश आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहे पूर्वोत्तर भारत के चार छात्रों द्वारा दायर याचिका पर आया है. याचिका में कहा गया है कि सुपर 30 के कामकाज में कोई पारदर्शिता नहीं है.
याचिका में आरोप लगाया गया कि पूर्वोत्तर के बहुत सारे छात्र जिन्होंने सुपर 30 में शामिल होने के लिए आनंद कुमार से संपर्क किया, उन्हें आनंद कुमार ने रामानुजन स्कूल नाम के कोचिंग संस्थान में भर्ती कराया और वहां उनसे प्रति छात्र 33,000 रुपये देने के लिए कहा गया.
याचिका में आरोप लगाया गया कि आनंद कुमार अधिकतर समय देश के विभिन्न स्थानों में घूमते रहते हैं और रामानुजन स्कूल में प्रवेश लिए छात्रों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं. याचिका में आरोप लगाया गया कि जब भी आईआईटी के परिणाम घोषित होते हैं तब आनंद कुमार रामानुजन स्कूल के कुछ छात्रों के साथ मीडिया के सामने पेश होते हैं और दावा करते हैं कि वे आईआईटी प्रवेश परीक्षा में पास हो गए हैं.
याचिका में कहा गया है कि आनंद कुमार झूठा प्रचार करके पूरे देश को धोखा दे रहे हैं.
आनंद कुमार ने बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद के साथ मिलकर सुपर 30 की संकल्पना की थी. 2008 में अभयानंद ने आनंद का साथ छोड़ दिया था.