सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, 26 को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ई़डी से चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर को होगी.
चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
जस्टिस आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया.
ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे.
पीठ में शामिल जस्टिस ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की.
चिदंबरम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह तीन माह से अधिक वक्त से हिरासत में हैं.