ब्रिटेन: सुप्रीम कोर्ट ने संसद निलंबित करने के फैसले को गैर-कानूनी बताया, बुधवार से संसद की बैठक
बिट्रेन के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के संसद को निलंबित करने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिटेन की राजनीति में नया मोड़ आ गया है. जॉनसन और संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) के बीच ब्रेग्जिट को लेकर गतिरोध बना हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बुधवार की सुबह से संसद की कार्यवाही शुरू होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 14 अक्टूबर तक के लिए संसद को निलंबित करने के फैसले को निरस्त कर दिया है. जिसके बाद संसद के सदस्य सत्र में भाग लेने के साथ-साथ ब्रेग्जिट डील पर बहस कर सकते हैं. इससे पहले जॉनसन ने ब्रिटेन की महारानी से पांच सप्ताह तक संसद को भंग करने की अपील की थी.
मामले की सुनवाई कर रहे 11 जजों के पैनल के अध्यक्ष बैरॉन्स ब्रेडा ने कहा कि बगैर उचित कारण के संसद की कार्रवाई को रोकने का आदेश देने संबंधी सुझाव देना गैरकानूनी है क्योंकि इससे संसद की क्षमता प्रभावित हुई है
कोर्ट ने कहा कि अब हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स के स्पीकर को आगे का फैसला लेना है.
हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर जॉन बर्को ने कहा है कि बिना किसी देरी के संसद बुलाई जानी चाहिए. उन्होंने इस मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए सदस्यों से बातचीत करने की बात कही है.