पायल तड़वी आत्महत्या मामले में तीन महिला चिकित्सकों को जमानत
बम्बई हाईकोर्ट ने अपनी कनिष्ठ सहयोगी पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के लिए गिरफ्तार की गई तीन महिला चिकित्सकों को जमानत दे दी है.
न्यायमूर्ति साधना जाधव ने हेमा आहूजा ,भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को दो-दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. ये तीनों 29 मई से जेल में थीं.
जस्टिस जाधव ने उनकी जमानत पर कई कड़ी शर्तें भी लगाई हैं.
जातिगत टिप्पणियों से परेशान होकर कथित तौर पर तड़वी के आत्महत्या करने के मामले में मुम्बई अपराध शाखा ने इन तीनों चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने अदालत को बताया कि उन्हें चिकित्सकों को राहत देने में कोई आपत्ति नहीं है और इनके खिलाफ इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं.
इसके बाद अदालत ने इन तीनों को जमानत दे दी.
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपी चिकित्सक निचली अदालत की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ सकती हैं.
उनके बी वाई एल नायर अस्पताल के परिसर में जाने पर भी रोक है. इसी अस्पताल में तड़वी काम करती थी.
अग्रीपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत किसी भी क्षेत्र में जाने को लेकर उन पर रोक लगाई गई है ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सके. इसी थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी.