अगस्ता वेस्टलैंड ने किया दीवानी कोर्ट में जाने का फैसला
अगस्ता वेस्टलैंड ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) की कार्यवाही वापस लेगी. यह कार्यवाही भारतीय वायु सेना को 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति का अनुबंध रद्द किए जाने के बाद शुरू की गई थी.
फर्म ने यह भी कहा कि वह भारत में दीवानी मुकदमा दायर करके कानून के तहत उपलब्ध समाधान हासिल करने की कोशिश करेगी.
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमें अगस्ता वेस्टलैंड को मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रखने से रोकने की मांग की गई थी.
केंद्र ने कहा है कि मध्यस्थता की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती क्योंकि फर्म के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं. पिछले साल दिसंबर में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित करके लाया गया था और वह तिहाड़ जेल में बंद है.
अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि अगर फर्म मध्यस्थता की कार्यवाही वापस लेना चाहती है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन उसकी आपत्तियों को खुला रखा जाए.
अदालत ने याचिका का इस निर्देश के साथ निस्तारण कर दिया कि फर्म मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष दायर दावा याचिका दो सप्ताह के भीतर वापस ले लेगी. कोर्ट फर्म को दीवानी कार्यवाही के लिए जाने की छूट दे दी.