एयरसेल मामला: जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को 4 मई तक का वक्त दिया


Aircel-Maxis case delhi court grants time till May 4 to CBI, ED to complete probe

 

दिल्ली की एक अदालत ने एयरटेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए सीबीआई और ईडी को 4 मई तक का वक्त दिया है.

प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष जस्टिस अजय कुमार कुहाड़ को बताया कि इस मामले में चार देशों को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं, अब उनके जवाब का इंतजार है.

जांच एजेंसी के अनुरोध पर अनुरोध पत्र अदालतें जारी करती हैं. यह तब जारी किए जाते हैं जब जांच एजेंसी को किसी दूसरे देश से किसी सूचना की आवश्यकता होती है.

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले पर अदालत ने 28 जनवरी को फिर से सुनवाई शुरू की. अदालत ने पिछले वर्ष पांच सितंबर को इस मामले की सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की थी और इसे अनिश्चितकाल के लिए दिया था. अदालत ने कहा था कि दोनों जांच एजेंसियां बार-बार स्थगन की मांग कर रही हैं.

जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कार्ति चिदंबरम को वर्ष 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी कैसे मिली. उस वक्त उनके पिता पी.चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.

सीबीआई और ईडी का आरोप है कि संप्रग सरकार के वक्त वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए इस सौदे को मंजूरी दी और उसके बदले में घूस ली.


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