संशोधित नागरिकता कानून सिक्किम में लागू नहीं होगा: मुख्यमंत्री


Amended citizenship law will not apply in Sikkim: Chief Minister Tamang

 

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि राज्य में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा क्योंकि उसे संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है.

तमांग ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ”निहित स्वार्थ वाले कुछ तत्व संशोधित नागरिकता कानून पर सिक्किम में लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इसका राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा.”

उन्होंने कहा, ”केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमें आश्वासन दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून सिक्किम में लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने इस बाबत संसद में स्पष्टीकरण दिया था कि जब तक सिक्किम विधानसभा इस कानून को अनुमोदित नहीं करती यह राज्य में लागू नहीं होगा, फिर भी राज्य में विपक्षी दल लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं.

विपक्षी दल कांग्रेस, हमरो सिक्किम पार्टी तथा सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी ने आशंका जताई है कि सिक्किम को कानून के दायरे में आने के लिए मजबूर किया जाएगा जहां की आबादी केवल छह लाख है.

हमरो सिक्किम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भाईचुंग भूटिया ने कानून की आलोचना करते हुए आशंका जताई है कि कानून के लागू होने से राज्य की जनसांख्यिकी बदल सकती है.

उन्होंने सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को केंद्र और राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार करने की सलाह दी थी.


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