असम बम विस्फोट : एनडीएफबी प्रमुख सहित दस को उम्र कैद
असम सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में एनडीएफबी प्रमुख रंजन दैमारी सहित दस आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.
सीबीआई के स्पेशल जज अपरेश चक्रवर्ती ने कड़ी सुरक्षा के बीच दायमारी, जॉर्ज बोडो, बी थरई, राजू सरकार, अंचई बोडो, इन्द्र ब्रह्मा, लोको बासुमतारी, खरगेश्वर बासुमतारी, अजय बासुमतारी और राजन गोयारी को सजा सुनाई.
कोर्ट ने तीन अन्य दोषियों- प्रभात बोडो, जयंती बसुमतारी और मथुरा ब्रह्मा – पर जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जायेगा.
सीबीआई कोर्ट ने निलिम दायमारी और मृदुल गोयारी की रिहाई के आदेश भी दिए क्योंकि वे पहले ही अपनी सजा काट चुके हैं.
दायमारी सहित 14 आरोपियों को 28 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था.
दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद एनडीएफबी प्रमुख की जमानत रद्द कर उसे हिरासत में ले लिया गया था. जबकि 14 अन्य अभियुक्त पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे.
दोषी रंजन दैमारी गुवाहाटी में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के संस्थापक हैं.
एनडीएफबी ने 30 अक्टूबर, 2008 को गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगईगांव और बारपेटा में सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट किए थे. इसमें 88 लोग मारे गए थे जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.