दिल्ली अग्निकांड: इमारत का मालिक और उसका प्रबंधक गिरफ्तार


building owner and his manager arrested in delhi fire case

 

दिल्ली पुलिस ने अनाज मंडी अग्निकांड के संबंध में इमारत के मालिक और उसके प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है. इस दुर्घटना में 43 लोगों की जान चली गई.

पुलिस ने बताया कि इमारत के मालिक रेहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 285 (आग के संबंध में लापरवाह रवैया) के तहत मामला दर्ज किया है.

उन्होंने बताया कि उसके प्रबंधक की पहचान फुरकान के तौर पर की गई है. दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से ही गिरफ्तार किया गया.

दमकल अधिकारियों ने कहा कि चार मंजिला इमारत में कई अवैध निर्माण इकाइयां थीं और ये अग्नि सुरक्षा संबंधी मंजूरी के बिना ही चल रहीं थीं.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान यह पता चला कि इमारत के ज्यादातर हिस्से पर मालिकाना हक रेहान का था और उसने दूसरे लोगों को इसे किराए पर दिया हुआ था.

उसके भाइयों से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि ऐसा संदेह है कि उनमें से एक का इस इमारत में सह-स्वामित्व है.

पुलिस ने कहा कि इमारत के प्रत्येक तल पर कम से कम दो निर्माण इकाइयां थीं और कुछ पर चार से ज्यादा इकाइयां चल रहीं थी.

ऐसा मालूम चला है कि एक इकाई में बड़े पैमाने पर दीवार पर टांगे जाने वाले शीशे बनाए जाते थे, एक में स्कूल बैग की सिलाई का काम होता था और एक में टोपी बनाने का काम होता था.

पुलिस ने कहा कि वह इन इकाइयों को चलाने वाले लोगों और किराए पर इस जगह को लेने वालों की तलाश कर रही है.

साथ ही पुलिस यह भी पता लगाएगी कि इन कारखानों के पास उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) से उचित मंजूरी एवं लाइसेंस थे या नहीं.


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