बुलंदशहर: कथित गोकशी मामले में सात लोगों पर रासुका
बुलंदशहर जिला प्रशासन ने स्याना तहसील में पिछले महीने हुई गोकशी की कथित घटना में गिरफ्तार सात लोगों पर कड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया.
स्याना के गांव महाव के बाहर खेतों में तीन दिसंबर को मवेशियों के कंकाल मिले थे जिसके बाद भीड़ ने उत्पात मचाते हुए चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था.
निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह (44) और चिंगरावठी के एक व्यक्ति सुमित कुमार (20) की इस हिंसा में गोली लगने से मौत हुई थी.
इस घटना के बाद स्याना थाने में दो एफआईआर दर्ज हुई थीं. पहली एफआईआर हिंसा के संबंध में दर्ज हुई जिसमें करीब 80 लोगों को नामजद किया गया है. जबकि दूसरी प्राथमिकी गोकशी के लिए दर्ज हुई.
यह पूछे जाने पर कि क्या गोकशी मामले में गिरफ्तार लोगों पर कड़ा रासुका लगाया गया है, जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, ‘‘हां.’’
इन आरोपियों में अजहर खान, नदीम खान और महबूब अली शामिल हैं. इनके ऊपर रासुका का सेक्शन 3 और सब-सेक्शन 3 लगाया गया है.
वहीं बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी बजरंग दल के योगेश राज की तस्वीरों वाले होर्डिंग से समूचा जिला पटा पड़ा है. इन होर्डिंग में ‘मकर संक्रांति’ और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं.
बजरंग दल के पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह संयोजक प्रवीण भाटी ने कहा कि, होर्डिंग में समूह के स्थानीय पदाधिकारियों की तस्वीरें भी हैं. उन्होंने कहा, “ये लोग मामले में आरोपी हैं, दोषी नहीं. इसका फैसला अदालत करेगी. होर्डिंग पर संगठन के पदाधिकारियों की तस्वीरें लगाना कोई अपराध नहीं है.”
उन्होंने फिर दोहराया कि बजरंग दल मामले में अपने पदाधिकारियों के साथ खड़ा है और वह उन्हें हरसंभव कानूनी मदद मुहैया करा रहा है.