कलकत्ता हाई कोर्ट ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को उनकी ‘शपथ’ याद दिलाई
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जारी डॉक्टरों की हड़ताल के विरोध में दी गई जनहित याचिका के जवाब में डॉक्टरों को कोई विशेष आदेश देने से इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने डॉक्टरों को उनकी शपथ की याद दिलाई और विवाद को हल करने को कहा.
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन और जस्टिस सूर्वा घोष की बेंच ने राज्य सरकार से डॉक्टरों को उचित सुरक्षा प्रदान करने को कहा है.
राज्य के सरकारी अस्पताल में एक मृतक के संबंधियों ने एक जूनियर डॉक्टर पर हमला कर दिया था. जिसके बाद राज्य के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं.
इस बारे में डाली गई पीआईएल के जवाब में कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को उल्टा मुकदमेबाजी की तरह नहीं लेना चाहता.
सुनवाई के दौरान बेंच ने राज्य सरकार के निवेदन को भी रिकॉर्ड किया. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से एफआईआर दाखिल कर ली गई है. और अब तक इस कथित घटना के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से सभी अस्पतालों और डॉक्टरों के काम करने की जगहों को सुरक्षा देने की बात कही. इस आदेश के बाद कोर्ट ने कहा कि हमें आशा है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी.
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