इशरत जहां एनकाउंटर मामले में डीजी वंजारा और एनके अमीन आरोप मुक्त


CBI Court acquitted DG Vanzara and NK Amin from all chargers in ishrat jahan encounter case

 

इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा और पूर्व एसपी एनके अमीन को आरोप मुक्त कर दिया है.

30 अप्रैल को कोर्ट ने वंजारा और अमीन की ओर से दायर दो आवेदनों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इससे पहले कोर्ट ने दोनों पूर्व अधिकारियों को बरी करने की मांग करने वाले आवेदन खारिज कर दिया था. तब अदालत ने सीबीआई से इस बारे में रूख स्पष्ट करने को कहा था. यह भी पूछा था कि क्या सीबीआई ने दोनों पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति चाहती है?

इसके बाद सीबीआई ने दोनों पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा था.

गुजरात सरकार ने सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सीबीआई को दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मंजूरी नहीं दी थी.

वंजारा और अमीन उन सात आरोपियों में शामिल हैं जिनके खिलाफ इस मामले में सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किए हैं.

वंजारा पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक हैं और अमीन सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक हैं.

मुंबई के पास मुंब्रा की 19 वर्षीय इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लै, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर को 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में पुलिस ने एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था.

गुजरात पुलिस ने तब दावा किया था कि इन चारों के आतंकवादियों से संबंध थे. और ये लोग गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रच रहे थे.


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