असम बम विस्फोट: एनडीएफबी प्रमुख समेत 15 दोषी करार


CBI court convicts NDFB chief 14 others in 2008 Assam serial blast case

 

साल 2008 में हुए असम सीरियल बम विस्फोट मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने एनडीएफबी प्रमुख रंजन दैमारी समेत 15 लोगों को दोषी ठहराया है. इन विस्फोटों में 88 लोग मारे गए थे.

जस्टिस अपरेश चक्रवर्ती ने दैमारी और 14 अन्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया. दोषी रंजन दैमारी गुवाहाटी में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के संस्थापक हैं.

दोषियों को सजा 30 जनवरी को सुनाई जाएगी.

दैमारी के अलावा जॉर्ज बोडो, बी. थरई, राजू सरकार, निलिम दैमारी, अंचाई बोडो, इन्द्र ब्रह्मा, लोको बासुमतारी, खड़गेश्वर बासुमतारी, प्रभात बोडो, जयंत बोडो, अजय बासुमतारी, मृदुल गोयारी, माथुराम ब्रह्मा और राजेन गोयारी को भी दोषी करार दिया गया है.

एनडीएफबी ने 30 अक्टूबर, 2008 को गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगईगांव और बारपेटा में सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट किए थे. इसमें 88 लोग मारे गए थे जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.


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