उन्नाव बलात्कार मामला: कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सजा का एलान 20 दिसंबर को


kuldeep sengar found guilty in unnao rape case

 

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सजा के बारे में अदालत 20 दिसंबर को सुनवाई करेगी. सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की है. यह मामला 2017 का है.

सीबीआई ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा से कहा कि वह सेंगर को अधिकतम उम्र कैद की सजा दें क्योंकि यह एक व्यक्ति की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है.

एजेंसी ने बलात्कार पीड़िता के लिए पर्याप्त मुआवजा देने का भी अनुरोध किया.

अदालत ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के तहत सेंगर को दुष्कर्म का दोषी करार दिया था.

इस मामले में पीड़िता की मां ने सहअभियुक्‍त शशि सिंह के बरी होने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फर्जी मामले में फंसाये गये उनके देवर को रिहा न किये जाने तक उन्‍हें पूरा न्‍याय नहीं मिलेगा.

उन्‍होंने कहा कि विधायक सेंगर के इशारे पर उनके देवर महेश सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया है. जब तक वह बाइज्‍जत रिहा नहीं होते, तब तक उन्‍हें पूरा न्‍याय नहीं मिलेगा.

पीड़िता की मां ने कहा कि उन्‍हें अब भी जान का खतरा है क्‍योंकि सेंगर अगर जेल के अंदर रहकर रायबरेली में उनकी बेटी और रिश्‍तेदारों की कार पर ट्रक से टक्‍कर लगवा सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है.

उन्‍होंने सेंगर को फांसी देने की भी मांग की.


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