सीजेआई पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ दर्ज कोर्ट केस बंद


More than one thousand cases pending in courts for 50 years: CJI

 

दिल्ली की एक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी के खिलाफ पैसा लेकर नौकरी देने का केस बंद कर दिया है. शिकायतकर्ता नवीन कुमार ने पुलिस से कहा कि वो महिला के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, जिसके बाद शिकायतकर्ता की मांग पर दिल्ली पुलिस ने बीते हफ्ते क्लोजर रिपोर्ट दायर की.

हरियाणा के रहने वाले 31 वर्षीय नवीन कुमार ने महिला कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलाने का दावा करके महिला ने उससे 50,000 रुपये लिए.

16 सितंबर को कोर्ट में पेश हुए कुमार ने जज को बताया कि वो मामले में पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कुमार ने उन्हें पहले बताया था कि ये उनका निजी मामला और फैसला है. उन्होंने कहा कि “मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता. ये मेरा निजी फैसला है और किसी को मेरे लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं.”

इसी साल अप्रैल में महिला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. महिला द्वारा चीफ जस्टिस के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले की जांच जस्टिस एसए बोवडे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पैनल ने की थी. पैनल को इन आरोपों में कोई ठोस बात नजर नहीं आई.

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने दिल्ली पुलिस की अपराध साखा की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है.

तिलक मार्ग स्थित पुलिस स्टेशन ने 3 मार्च को कुमार की शिकायत पर महिला के खिलाफ दोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान 10 मार्च को महिला को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

महिला को 12 मार्च को जमानत मिल गई थी और 14 मार्च को मामला दिल्ली पुलिस की अपराध साखा को सौंप दिया गया था.


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