एमजे अकबर मानहानि केस में प्रिया रमानी को मिली जमानत


Delhi court frames defamation charge against Priya Ramani in case filed by Akbar

 

पटियाला हाउस कोर्ट ने एमजे अकबर मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत मिल गई है. अकबर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाने वाली प्रिया को 10 हजार रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है.

कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 8 मार्च को करेगा.

29 जनवरी को दिल्ली पटियाला कोर्ट में एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. जिसके बाद मेट्रोपोलिटन चीफ मजिस्ट्रेट समर विशाल ने प्रिया को समन किया था.

बीते साल अक्टूबर में मीटू आंदोलन के दौरान प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. प्रिया ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती बताते हुए कहा था कि उनके पत्रकारिता के दिनों में एमजे अकबर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था. प्रिया के सामने आने के बाद कई और महिला पत्रकारों ने अकबर पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए थे.

करीब 10 से भी ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं. जिसके बाद 17 अक्टूबर 2018 को उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इसके अलावा एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने एमजे अकबर की सदस्यता रद्द कर दी है.


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