जेएनयू मामले में 28 फरवरी तक टली सुनवाई
पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू कथित देशद्रोह मामले में सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए टाल दी है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सभी मंजूरी 28 फरवरी तक हासिल करने को कहा है.
कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द मंजूरी देने को कहें.
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मंजूरी दिल्ली सरकार की ओर से लंबित है और कुछ ही दिनों में हासिल कर ली जाएगी.
इस पर कोर्ट ने कहा, “दिल्ली सरकार को बोलो जल्दी करने के लिए, अधिकारी लंबे समय तक फाइल अटका कर नहीं रख सकते.”
कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली पुलिस से इजाजत हासिल किए बिना दस आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने को लेकर सवाल किए थे और उन्हें छह फरवरी तक का समय दिया था.
दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कथित देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार समेत दस के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. जिनमें जेनएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य शामिल हैं. ये तीनों जेएनयू के छात्र रहे हैं. इसके अलावा आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर भट के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है.