विवेक डोभाल मामले में कारवां के एडिटर को मिली जमानत, जयराम को पेशी से छूट
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कारवां मैगजीन के एडिटर इन चीफ विनोद जोश और एक रिपोर्टर को जमानत दे दी है. मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए जाने पर वे अदालत के समक्ष पेश हुए थे.
इसके अलावा कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को पेशी से छूट दे दी है. उन्हें नौ मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.
इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल कर रहे थे.
ये मानहानि का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक ने कारवां में छपे एक लेख के विरोध में दायर किया था. कारवां ने अपने लेख में आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल ‘‘‘केमैन आइलैंड्स’ में हेज फंड चलाते हैं’’ जो ‘‘कर चोरी का स्थापित टैक्स हेवेन’’ है.
इससे पहले जयराम रमेश ने अदालत के सामने पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध किया था जिसके बाद कांग्रेस नेता को छूट दे दी गई.
विवेक ने 30 जनवरी को अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया था और कहा था कि कारवां के आरोप निराधार हैं. जिसे जयराम रमेश ने एक संवाददाता सम्मेलन में दोहराया था. उन्होंने कहा कि इसके कारण उनके परिवार एवं सहकर्मियों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है.