एजेएल की याचिका खारिज, खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए एजेएल को हेराल्ड हाउस बिल्डिंग खाली करने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट के आदेश के बाद एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित सरकारी बिल्डिंग हेराल्ड हाउस खाली करना होगा.
इससे पहले 21 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एजेएल को हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था. जिसके बाद एजेएल ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की थी.
कोर्ट की ओर से एजेएल को बिल्डिंग खाली करने के लिए कोई तारीख स्पष्ट नहीं की गई है.
इस मामले में शहरी विकास मंत्रालय ने एजेएल पर लीज के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 15 नवंबर तक बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया था. सरकार की ओर से दलील दी गई कि हेराल्ड हाउस परिसर में पिछले 10 साल से कोई प्रेस नहीं चलाई जा रही है और इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है.
जबकि एजेएल ने इन आरोपों का खंडन किया है “नेशनल हेराल्ड ऑन संडे हेराल्ड हाउस से प्रकाशित किया जाता है और इसके साथ ही कुछ ऑनलाइन संस्करणों का भी प्रकाशन यहीं से किया जाता है.”