निलंबन वापस पर EC ने की चुनाव पर्यवेक्षक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश


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चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन के निलंबन का आदेश वापस ले लिया हैं. लेकिन आयोग ने मोहसिन को चुनावी ड्यूटी देने पर रोक लगा दी है और कर्नाटक सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है.

मोहसिन 1996 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वह पर्यवेक्षक के तौर पर ओडिशा में तैनात थे.

एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों से पेश आने के नियमों का “उल्लंघन” करते हुए ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने को लेकर उन्हें 17 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था.

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘आयोग ने उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर मोहसिन के निलंबन का आदेश वापस लिया है, साथ ही इसी रिपोर्ट के आधार पर आयोग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है.”

नियमों के मुताबिक, चुनाव पर्यवेक्षक को आचार संहिता के दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच करने का अधिकार होता है. अक्सर नकदी के शक में वाहनों की जांच की जाती है.

लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग की दलील है कि जिन लोगों को एसपीजी की सुरक्षा मिली होती है, उनके वाहन जांच के इस दायरे में नहीं आते.


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