पी चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया
सीबीआई की टीम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को उनके जोरबाग स्थित घर से गिरफ्तार किया है. सीबीआई की टीम ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी की है. उन्हें सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया है. 22 अगस्त को सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होगी.
गिरफ्तारी से पहले चिदंबरम ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कांन्फ्रेंस कर कहा कि उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “आईएनएक्स मीडिया केस में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है. मुझे और मेरे बेटे को फंसाया गया है.”
उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी भी मामले में मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं है और ना ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप है.
चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, “मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्रता है. मैंने स्वतंत्रता का चुनाव किया है. पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ जिससे बहुत लोगों को चिंता हुई और भ्रम की स्थिति पैदा हुई.
उन्होंने आगे कहा कि ऐसी धारणा पैदा की जा रही है कि बड़ा अपराध हुआ है और उनके एवं उनके बेटे ने अपराध किया है. यह सब झूठ है.
चिदंबरम ने कहा, “मैंने अग्रिम जमानत की मांग की है. मेरे वकीलों ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई कि सुनवाई की जाए. मैं पूरी रात वकीलों के साथ काम कर रहा था. आज पूरे दिन भी वकीलों के साथ काम कर रहा था.”
उन्होंने कहा, “मैं कानून से बच नहीं रहा था, कानूनी बचाव का प्रयास कर रहा था. मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं. मैं कानून का पालन करूंगा. मैं सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि जांच एजेंसियां भी कानून का सम्मान करेंगी.”
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत पर सुनवाई आज नहीं करने की बात कही थी. इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिदंबरम के खिलाफ एक नया लुकआउट नोटिस जारी किया है. कांग्रेस नेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस सभी सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और समुद्र बंदरगाहों और वहां की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिए गए थे.
लुकआउट नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस नेता को ईडी की अनुमति के बिना भारत की सीमा से बाहर ना जाने दिया जाए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से किसी भी तरह का संरक्षण देने से मना कर दिया था और अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था.
चिदंबरम ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.