अब 40 लाख रुपए तक के कारोबार को जीएसटी से छूट


New system of GST return will be applicable from October

 

छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने जीएसटी से छूट की सीमा को 40 लाख रुपए कर दिया. साथ ही डेढ़ करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक फीसदी दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का लाभ उठा सकेंगी. यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी. पहले एक करोड़ रुपए तक के कारोबार पर यह सुविधा प्राप्त थी.

कल परिषद की बैठक के बाद, राज्यों को 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए की छूट सीमा में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है. क्योंकि कुछ राज्य छूट सीमा बढ़ाने को राजी नहीं थे. उनका कहना था कि छूट सीमा बढ़ाने से उनके करदाताओं का आधार सिकुड़ जायेगा. उन्हें विकल्प चुनने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि “छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है. पूर्वोत्तर राज्यों के व्यवसायियों के लिए पहले यह सीमा दस लाख रुपए थी.”

उद्योग मंडल सीआईआई का कहना है कि जीएसटी परिषद की इस पहल से 1.17 करोड़ पंजीकृत कारोबारियों में से करीब 70 प्रतिशत का फायदा होगा.

माना जा रहा है कि यदि सभी राज्यों द्वारा छूट सीमा दोगुनी करने के फैसले को लागू किया जाता है तो इससे सालाना 5,200 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा.

इसके अलावा परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य में एक प्रतिशत ‘आपदा’ उपकर लगाने की अनुमति दे दी है. केरल में पिछले साल भयंकर बाढ़ से जानमाल का काफी नुकसान हुआ. राज्य में पुर्ननिर्माण एवं पुनर्वास कार्यों के अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए राज्य सरकार उपकर लगाने की मांग कर रही थी.

वित्त मंत्री ने कहा कि कम्पोजिशन योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार के आधार पर एक प्रतिशत का कर देना होता है. एक अप्रैल से अब इस योजना का लाभ डेढ़ करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले उठा सकते हैं.

इसके अलावा 50 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले सेवा प्रदाता और माल आपूर्ति दोनों काम करने वाले कारोबारी भी जीएसटी कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं. उन्हें छह प्रतिशत की दर से कर देना होगा. कम्पोजिशन योजना के तहत लिए गए इन दोनों फैसलों से राजस्व पर सालाना 3,000 करोड़ रुपए तक का प्रभाव होगा.

जेटली ने कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र की जीएसटी दर तय करने के मुद्दे पर एक सात सदस्यीय मंत्री समूह बनाया गया है. लाटरी को जीएसटी के दायरे में लाने के मामले में भी अलग अलग विचार रहे इस पर भी एक मंत्री समूह विचार करेगा.

जेटली ने कहा कि कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुनने वालों को सालाना सिर्फ एक कर रिटर्न दाखिल करनी होगी और हर तिमाही में एक बार कर का भुगतान करना होगा.

उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा संगठित क्षेत्र और बड़ी कंपनियों से आता है. इन सभी फैसलों का मकसद एसएमई की मदद करना है. उन्हें कई विकल्प दिए गए हैं. अगर वो सेवा क्षेत्र में हैं तो छह प्रतिशत कर का विकल्प चुन सकते हैं. विनिर्माण और व्यापार में हैं और डेढ़ करोड़ रुपये का कारोबार है तो एक प्रतिशत कर देना होगा. वे 40 लाख रुपये तक की छूट सीमा का लाभ ले सकते हैं.’’

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि अभी जीएसटी छूट की सीमा 20 लाख रुपये है, लेकिन 10.93 लाख करदाता ऐसे हैं जो 20 लाख रुपए की सीमा से नीचे हैं लेकिन कर अदा कर रहे हैं. पांडेय ने साफ किया कि 40 लाख रुपए की छूट की सीमा उन इकाइयों के लिए है जो वस्तुओं का कारोबार करते हैं और राज्य के अंदर व्यापार करते है. एक राज्य से दूसरे राज्य में कारोबार करने वाली इकाइयों को यह छूट सुविधा नहीं मिलेगी.

कम्पोजिशन योजना के तहत व्यापारी और विनिर्माता एक प्रतिशत की रियायती दर से कर का भुगतान कर सकते हैं. रेस्तरांओं को इसके तहत पांच प्रतिशत जीएसटी देना होता है.

जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों की संख्या 1.17 करोड़ से अधिक है. इनमें से 18 लाख इकाइयों ने कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुना है. नियमित करदाता को मासिक आधार पर कर देना होता है जबकि कम्पोजिशन योजना के तहत आपूर्तिकर्ता को तिमाही आधार पर कर चुकाना होता है. इसके अलावा कम्पोजिशन योजना के तहत करदाता को सामान्य करदाता की तरह विस्तृत रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती.

एमएसएमई को राहत पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुवाई वाले मंत्री समूह ने छूट सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला किया था. मंत्री समूह के इन फैसलों को परिषद के सामने रखा गया. ‘‘जीएसटी से छूट की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए किया गया लेकिन केरल और छत्तीसगढ़ ने इसे 20 लाख रुपए ही रखने पर जोर दिया. इसलिये राज्यों को यह विकल्प दिया गया है.’’

सेवा प्रदाताओं की कम्पोजिशन योजना के बारे में सुशील मोदी ने कहा, ‘‘जीएसटी में नई कम्पोजिशन योजना में 50 लाख रुपए का कारोबार और छह प्रतिशत की दर होगी. छत्तीसगढ़ और कांग्रेस शासित राज्य आठ प्रतिशत जीएसटी चाहते थे. बाहर कांग्रेस निम्न कर की बात करती है और बैठक में ऊंची कर के लिए लड़ती है.‘’


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