कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा याचिका पर राज्यों को नोटिस जारी
कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी नोडल अधिकारियों से कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मुख्य सचिवों और 11 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से कश्मीरियों खिलाफ हिंसा और उनके सामाजिक बहिष्कार के मामलों को रोकने के लिए शीघ्र और जरूरी कदम उठाने को कहा है.
इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
पुलवामा हमले के बाद देशभर में हमलों का शिकार हो रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.
इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एल एन राव और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेज की इस बात पर ध्यान दिया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि यह छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी के छात्रों पर देशभर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हमला किया जा रहा है. इन घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को हमले रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए.
पुलवामा में 14 फरवरी को हुए जैश-ए-मोहम्मद के हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे.