ममता बनर्जी मीम केस में SC ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार
ममता बनर्जी का मीम शेयर करने वाली बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को तत्काल रिहा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट वकेशन बेंच ने कल प्रियंका को रिहा करने का आदेश दिया था.
बंगाल सरकार के वकील ने आज मामले में सुनवाई के दौरान सफाई देते हुए कहा कि औपचारिकताओं में देरी के कारण प्रियंका को आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर रिहा किया गया. जिसके बाद जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की बेंच ने सवाल किया कि “कल आदेश के बाद उन्हें तत्काल क्यों नहीं रिहा किया गया?”
प्रियंका के वकील एनके कौल ने कोर्ट में बताया,”प्रियंका को माफीनामा पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा किया गया है. जिसमें लिखा गया है कि वो भविष्य में इसे शेयर नहीं करेंगी.”
सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया मनमानी कार्रवाई है.
आज सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका के वकील ने कहा, “मुझे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लगभग 24 घंटे बाद उन्हें आज सुबह छोड़ा गया और वो भी पुलिस की ओर से तैयार किए गए बयान पर हस्ताक्षर के बाद. इस तरह कोर्ट के आदेश की अनदेखी काफी चिंताजनक है.”
कोर्ट ने कल दिए आदेश में जमानत के बाद बीजेपी नेता को ममता बनर्जी से लिखित माफी मांगने का आदेश दिया था.
प्रियंका बीजेपी युवा मोर्चा की सदस्य हैं. उन्हें 10 मई को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि केस में गिरफ्तार किया गया था.
बीजेपी कार्यकर्ता को कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि हावड़ा में 14 मई तक स्थानीय अदालतों में हड़ताल थी. प्रियंका को 11 मई को हावड़ा की स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
बंगाल पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी.