पत्रकार हत्या मामला: गुरमीत राम रहीम समेत चार को उम्रकैद


Journalist murder case Gurmeet Ram Rahim to appear in court via video conferencing on Friday

 

पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत आज पत्रकार छत्रपति राजू हत्या मामले में दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत को सजा सुनाई गई.

सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली. इसमें पत्रकार राम चंदर छत्रपति राजू की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम को पेश करने की अनुमति मांगी गई थी.

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हत्या मामले में 11 जनवरी को गुरमीत और तीन अन्य- कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह ओर कृष्ण लाल को दोषी ठहराया था.

चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका है. निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को हथियार कानून के तहत भी दोषी ठहराया जा चुका है.

राज्य सरकार ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर कहा था कि डेरा प्रमुख की आवाजाही के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.

गुरमीत अपनी दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म करने के जुर्म में रोहतक की सुनरिया जेल में 20 साल कैद की सजा काट रहा है.

सजा सुनाए जाने के दौरान चारों दोषियों के वकील अदालत में मौजूद थे.

इस हाई प्रोफाइल मामले में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने पंचकुला और हरियाणा के अन्य हिस्से में सुरक्षा बढ़ा रखी है.


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