पायल तड़वी आत्महत्या मामला: तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज


Three women doctors get bail in Payal Tadvi suicide case

 

मुंबई की एक अदालत ने डॉक्टर पायल तड़वी आत्महत्या मामले में जूनियर डॉक्टर्स तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जूनियर डॉक्टर्स हेमा अहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल पर डॉक्टर पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.

तीनों आरोपियों पर जातिगत टिप्पणी और उत्पीड़न करने का आरोप है. 26 वर्षीय पायल टोपीवाल नेशनल मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजी विभाग में दूसरे वर्ष की रेसिडेंट डॉक्टर थीं. यह कॉलेट बीवाईएल नायर अस्पताल से जुड़ा हुआ है.

पायल ने 22 मई को बीवाईएल नायर अस्पताल में अपने कमरे में कथित रूप से फांसी लगा ली थी. परिवार वालों का आरोप है कि अनुसूचित जनजाति से होने के कारण उसके सीनियर डाक्टर्स उसे परेशान करते थे. उनका आरोप है कि पायल को जातिगत टिप्पणियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था.

डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या का मामला 30 मई को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था. इस मामले में इंडियन मेडिकल एशोसिएशन (आईएमए) ने भी मौत की वजहों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है.


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