छोटे स्तर की दुकानें खुल सकती है : मुख्य सचिव
केरल के मुख्य सचिव टॉम जोज ने शनिवार को कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में छोटे स्तर की दुकानों को खोला जा सकता है.
शुक्रवार देर रात को जारी आदेश में गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों के परिसरों और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन बड़े बाजारों में स्थित दुकानें तीन मई तक बंद रहेगी.
हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.
इसके साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और ‘नियंत्रण’ वाले क्षेत्रों की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी.
जोज ने संवाददाताओं से कहा, ‘ जरूरी सामानों की दुकानें और राशन की दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन आभूषणों की दुकानें और ऐसे ही प्रतिष्ठान नहीं खोले जा सकते. हालांकि, हॉटस्पॉट क्षेत्र में किसी तरह की छूट नहीं है.’
वहीं, राज्य सरकार ने यह साफ किया है कि सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी सख्ती से पालन होना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है.