भारत को कुलभूषण जाधव से राजनयिक संपर्क की इजाजत देने पर राजी हुआ पाक


indian diplomat met kulbhushan jadhav

 

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने देश के कानून के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद मुहैया कराएगा और इसके लिए कार्यप्रणाली पर काम हो रहा है.

मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के तहत उनके अधिकारों से अवगत करा दिया गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘आईसीजे के फैसले के आधार पर कमांडर कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के अनुच्छेद 36 के पैराग्राफ 1(बी) के तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित कर दिया गया है.’’

मंत्रालय ने कहा, ‘‘एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा, जिसके लिए कार्य प्रणालियों पर काम किया जा रहा है.’’

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का बुधवार को आदेश दिया था. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था.

अदालत के अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने एक के मुकाबले 15 मतों से कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराए जाने और उन्हें सुनाई गई सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने’’ का आदेश दिया


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