जेएनयू मामले में दिल्ली सरकार की इजाजत के बिना होगी आगे की सुनवाई: कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 फरवरी को जेएनयू मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है. दिल्ली सरकार से चार्जशीट को मंजूरी नहीं मिलने पर कोर्ट ने कहा कि “अगर अनुमति नहीं मिल रही है तो ठीक है, हम अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई करेंगे.”
आज इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले से जुड़े वीडियो देखने हैं.
मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.
इससे पहले 6 फरवरी को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से चार्जशीट को अनुमति नहीं मिलने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी.
दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कथित देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार समेत दस के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. जिनमें जेनएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य शामिल हैं. ये तीनों जेएनयू के छात्र रहे हैं. इसके अलावा आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर भट के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है.