राफेल अवमानना मामले में राहुल गांधी ने SC से बिना शर्त माफी मांगी


rahul gandhi again replied to satyapal malik

 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर की गई टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांग ली है. इस मामले में कोर्ट के एक फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि ‘चौकीदार चोर है’.

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अवमानना के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया था. जिस पर राहुल गांधी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ के समक्ष अपने वकील के माध्यम से स्वीकार किया कि इस टिप्पणी को शीर्ष अदालत के नाम से बताकर उन्होंने गलती की है.

कांग्रेस गांधी ने इस मामले में एक हलफनामा भी दाखिल किया था. इस हलफनामे पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी गलती मानी है, लेकिन एक जगह उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी करने से इनकार भी कर दिया है.

राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में ‘खेद’ शब्द का प्रयोग किया था. जिसको कोर्ट ने क्षमा के रूप में मानने से इनकार करते हुए एक और हलफनामा देने का मौका देने की बात कही थी.

इसी आदेश के बाद राहुल गांधी ने ये नया हलफनामा दाखिल किया है. इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है.


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