SC ने सीबीआई से पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सबूत मांगे


supreme court rejects all review petition in ayodhya verdict

 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के मामले में सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि “सीबीआई कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ के लिए सबूत पेश करे”.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, “हमें संतुष्ट करें कि कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का आग्रह उचित और न्याय के हित में है.”

बेंच ने तुषार मेहता से कहा कि इस संबंध में साक्ष्य पेश कर हमें संतुष्ट कीजिये कि चिटफंड मामले में साक्ष्य नष्ट करने या उन्हें गायब करने में कुमार की कहीं कोई भूमिका है.

कोर्ट के निर्देश पर मेहता ने जवाब देते हुए कहा है कि वो कल तक कोर्ट में सबूत दाखिल कर देंगे.

इस मामले में अगली सुनवाई एक मई को होगी.

कोर्ट के आदेश पर जांच एजेंसी सारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच कर रही है और अब वह कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ करना चाहती है क्योंकि उसका दावा है कि पूछताछ के दौरान कुमार ने सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए थे.

पश्चिम बंगाल का चर्चित चिटफंड घोटाला साल 2013 में सामने आया था. अप्रैल 2013 में 3,000 करोड़ के इस घोटाले का खुलासा हुआ था.

आरोप है कि शारदा ग्रुप की कंपनियों ने गलत तरीके से निवेशकों के पैसे जुटाए और उन्हें वापस नहीं किया. इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए गए थे. राजीव कुमार पहले इस चिटफंड घोटाले की जांच के लिए राज्य के विशेष जांच दल के मुखिया थे.


ताज़ा ख़बरें