कार्ति चिदंबरम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विदेश जाना है तो जमा कराएं दस करोड़ रुपये


SC asks Karti to deposit Rs 10 crore with its registry for permitting him to travel abroad

 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे के कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है.

कोर्ट की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी गई है.

कोर्ट ने कार्ति को आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूछताछ के लिए पांच, छह, सात और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. साथ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह ‘‘कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें”.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि “आप जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो कोर्ट को आपके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे”.

बेंच ने कार्ति से 10 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा लिखित में यह देने को कहा है कि वह वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच कर रही है. जिसमें विदेश से 305 करोड़ रुपये धन प्राप्त करने का आरोप है. कार्ति पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिं के आरोप लगाए हैं. यह मामला उस समय का है, जब उनके पिता पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे.

एयरसेल-मैक्सिस डील में ईडी ने नौ लोगों पर आरोप लगाए हैं. चार्जशीट में ईडी ने वित्तमंत्री रहते पी चिदंबरम पर अपने पद और दफ्तर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है.


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