गुजरात सरकार बिलकिस बानो को दे 50 लाख रुपये मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी समेत घर मुहैया कराने का भी आदेश दिया है.

इससे पहले बिलकिस ने राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये के मुआवजे को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पांच लाख रुपये के मुआवजे की राशि ‘अंतरिम’ है. कोर्ट ने जोड़ा था कि दूसरों के लिए नजीर बनने वाला मुआवजा दिलाने के लिए दायर याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी.

बेंच में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं.

वहीं मई 2017 में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में फैसला सुनाते हुए निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. कोर्ट ने मामले में 11 आरोपियों की उम्रकैद की सजा भी बरकरार रखी थी.

गुजरात दंगों के दौरान 3 मार्च, 2003 को बिलकिस अपने परिवार समेत दंगाइयों से बचने की कोशिश कर रही थीं. इस दौरान दंगाइयों ने बिलकिस बानो का गैंगरेप किया. इस घटना में उनके परिवार के कुल 14 सदस्य जान से मार दिए गए थे.


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