ईवीएम सैंपल सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

ईवीएम को लेकर 21 विपक्षी पार्टियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 28 मार्च तक हलफनामा देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस बारे में जवाब देने का निर्देश दिया कि क्या वह मौजूदा समय में हर विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले वीवीपैट के सैंपल सर्वेक्षण की संख्या को बढ़ाकर एक से ज्यादा कर सकता है.

इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट के साथ एक ईवीएम का सैंपल सर्वेक्षण करने की मौजूदा व्यवस्था पर अपना पक्ष रखने को कहा है. इस मामले में कोर्ट एक अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा.

चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्षी कई नेताओं ने EVM के ज़रिए होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए, याचिका में 50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मांग की है.

इससे पहले चार फरवरी को 22 विपक्षी दलों ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग में एक ज्ञापन सौंपा था. पार्टियों का कहना था कि ईवीएम में गड़बड़ी और शिकायतों को लेकर वे चिंतित हैं. लेकिन ईवीएम पर विपक्षी पार्टियों के ज्ञापन को चुनाव आयोग ने गैर-जरूरी बताते हुए कहा था कि ऐसा करने से समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होगी.


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