सबरीमला मंदिर में गईं दो महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा का आदेश


 

सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस को सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में केरल सरकार के वकील ने सबरीमला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रवेश करने वाली 51 महिलाओं की सूची कोर्ट को सौंपी.

सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एलएन राव और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने आज दोनों महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह केवल दो महिलाओं की सुरक्षा के पहलू पर विचार करेगी और किसी अन्य अनुरोध की सुनवाई नहीं करेगी.

बेंच ने इस मामले को सबरीमला मामले की लंबित याचिकाओं से साथ जोड़ने से भी इनकार कर दिया.

कनकदुर्गा और बिंदु ने इस महीने की शुरुआत में पुलिस सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश किया था. इससे करीब तीन महीने पहले शीर्ष अदालत ने भगवान अयप्पा के मंदिर में 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था.


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