शिवकुमार की जमानत के खिलाफ ED की याचिका खारिज


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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील को खारिज कर दिया है. शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी.

जस्टिस आरएफ नरिमन और जस्टिस एस रवीन्द्र भट की पीठ ने अपील में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया.

हाई कोर्ट ने शिवकुमार को 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

कर्नाटक में सात बार से विधायक शिवकुमार, नई दिल्ली के कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंथैया और अन्य आरोपियों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आयकर विभाग ने उनके खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित कर चोरी और ‘हवाला’ लेन-देन मामले में पिछले साल बेंगलुरू में एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.


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