INX मीडिया मामला: CBI की तरफ से दर्ज केस में चिदंबरम को जमानत मिली


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर चिदंबरम को जमानत दे दी है.

कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि अगर किसी अन्य मामले में पी चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते.

वहीं, चिदंबरम की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे. हाइकोर्ट ने भी माना था कि चिदंबरम किसी पद पर नहीं हैं इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और ना ही देश छोड़कर भाग सकते है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम उसकी इजाजत के बिना देश के बाहर नहीं जा सकते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब भी जांच एजेंसी चिदंबरम को पूछताछ के लिए बुलाएगी, उन्हें पेश होना होगा.


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