VVPAT मिलान मामले में SC ने विपक्षी पार्टियों से मांगा जवाब


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

ईवीएम और वीवीपीएटी मिलान मामले में चुनाव आयोग के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 विपक्षी पार्टियों को प्रत्युतर दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने पार्टियों से 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

पचास फीसदी वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान करने के मामले में सुनवाई के दौरान विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की. जिसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने अगले सोमवार तक इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है.

इससे पहले कोर्ट ने पार्टियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था.

कोर्ट में दाखिल जवाब में आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में अगर वीवीपैट पर्चियों से ईवीएम का मिलान किया जाता है, तो नतीजे आने में 5 दिन देरी हो सकती है. साथ ही आयोग का कहना है कि  इसके लिए न सिर्फ बड़ी तादाद में सक्षम स्टाफ की जरूरत होगी बल्कि बहुत बड़े मतगणना हॉल की भी आवश्यकता होगी. जबकि फिलहाल कुछ राज्यों में इन सुविधाओं की पहले से ही कमी है.

आयोग ने पिछले शुक्रवार को इस याचिका को रद्द करने का अनुरोध किया था.

इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.


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