SC ने केंद्र और 10 राज्यों को नोटिस जारी कर मॉब लिंचिंग पर मांगा जवाब


there is no need sending article 370 issue to larger bench says sc

 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 10 राज्यों को नोटिस भेजकर पूछा है कि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं. कोर्ट ने नोटिस एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए दिया है. इस पीआईएल में कहा गया था कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट के 11 सूत्रीय निर्देशों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से कुछ नहीं किया गया है.

बीते साल तहसीन पूनावाल बनाम भारतीय संघ के वाद में कोर्ट ने राज्यों और केंद्र को मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए थे. कोर्ट ने जिन राज्यों को नोटिस भेजा है उनमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, असम, मध्य प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं.

जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने ये नोटिस एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी की है.

इससे पहले बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा था कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए.


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