राफेल मामला: अवमानना याचिका पर राहुल गांधी को SC का नोटिस


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिए गए बयान पर कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है.  राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा, ” हम यह स्पष्ट करते हैं कि मीडिया व जनता के सामने जिस राय, मत अथवा निष्कर्ष का जिक्र राहुल गांधी ने कथित तौर पर अपनी टिप्पणी में किया वे गलत तरीके से पेश किए गए. हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि अदालत को ऐसे दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणी नहीं की गई है.”

बेंच ने कहा, “मामले पर स्पष्टता हासिल करने के लिए हमने गांधी से इस पर सफाई मांगी है.” इस बेंच में जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना भी शामिल हैं.

इससे पहले कोर्ट ने राफेल मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश तीन अहम दस्तावेजों को आधार बनाकर सुनवाई करने की मंजूरी देते हुए केंद्र की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि “सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है”.

जिसके बाद, राहुल के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी. याचिका में राहुल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राफेल मामले में कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया, जिससे गलत धारणा बनी.

इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल, सोमवार को होगी.


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