शारदा चिटफंड घोटाला: जस्टिस राव सीबीआई याचिका पर सुनवाई से अलग हुए


supreme court rejects all review petition in ayodhya verdict

 

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एल नागेश्वर राव ने शारदा चिटफंड घोटाले में जांच करने संबंधी सीबीआई याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.

सीबीआई ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल प्राधिकारियों पर जांच के दौरान बाधा डालने के आरोप लगाए हैं.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एल नागेश्वर राव और संजीव खन्ना की बेंच के समक्ष सीबीआई की अवमानना याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. चीफ जस्टिस ने सीबीआई की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि एक जस्टिस इस मामले में सुनवाई कर रही बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं.

जस्टिस राव ने कहा कि वह राज्य की ओर से वकील के रूप में पेश हुए थे और इसलिए मामले की सुनवाई नहीं कर सकते.

इस मामले में अगली सुनवाई नई बेंच 27 फरवरी को करेगी.

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने घोटाले के संबंध में सीबीआई की ओर से दायरा अवमानना याचिका पर शीर्ष अदालत में 18 फरवरी को अलग शपथपत्र दायर किए थे. जिसमें उन्होंने, ‘‘बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी’’ मांगी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की अवमानना याचिकाओं पर जवाब दायर करने का पांच फरवरी को आदेश दिया था.


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