शक्तिहीन होने की दलील पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग को जमकर लताड़ा है. कोर्ट ने आयोग को अपनी बात रखने के लिए 24 घंटे का समय दिया है. दरअसल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि चुनाव के दौरान हेट स्पीच रोकने के लिए उसके पास जरूरी शक्तियां नहीं हैं.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस दलील को लेकर इतना नाराज हो गए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कोर्ट रूम में हाजिर होने की चेतावनी दे डाली. सीजेआई ने कहा कि अगर कोर्ट को आयोग की शक्तियों के बारे में साफ तौर पर नहीं बताया गया तो अगले आधे घंटे में मुख्य चुनाव आयुक्त को कोर्ट में आना पड़ेगा.

हेट स्पीच और धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर चल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि इस लोकसभा चुनाव में आयोग ने अभी तक सिर्फ तीन मामलों में नोटिस भेजा है.

इन मामलों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम शामिल है.

कोर्ट में अधिवक्ता अमित शर्मा चुनाव आयोग की ओर से दलील दे रहे थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि योगी आदित्यनाथ और मायावती को नोटिस भेजा जा चुका है.

इस पर कोर्ट ने अमित शर्मा से पूछा, “तो क्या मायावती के मामले में? उन्हें 12 अप्रैल तक आपको जवाब देना था, आज 15 अप्रैल हो चुकी है. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है. ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है?…जवाब दीजिए हमको…अब क्या करेंगे आप, आप क्या कर सकते हैं.?

इस पर शर्मा ने जवाब दिया, “हम एक परामर्श पत्र जारी करेंगे…हम शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.”

इस दलील पर नाराज कोर्ट ने कहा, “तो आप कहना चाहते हैं कि आप ‘बिना दांतों’ के हैं. आपके पास हेट स्पीच के खिलाफ कोई शक्तियां नहीं हैं.”

इस मामले में कोर्ट एक अनिवासी भारतीय हरप्रीत मनसुखानी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. हरप्रीत ने अपनी याचिका में चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ती हुई हेट स्पीच और धर्म के नाम पर वोट मांगने की घटनाओं की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाया था.


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